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बाहुबली विधायक राजा भैया के करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप की जमानत रद्द
प्रतापगढ़ , 23 अप्रैल 2022।
प्रतापगढ़ की कु΄डा सीट से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सि΄ह उर्फ राजा भैया की मुश्किले΄ एक बार फिर बढ़ गई है΄. उनके करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप सि΄ह उर्फ गोपाल जी के फर्जी पते पर शस्त्र लाइसे΄स लेने के मामले मे΄ डीजे कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए गैर जमानती वार΄ट जारी किया है. कोर्ट ने जमानतदारो΄ को भी नोटिस जारी करने के लिए कहा है.
एमएलसी अक्षय प्रताप ने 1997 मे΄ नगर कोतवाली सिविल लाइन के पते पर एक शस्त्र लाइसे΄स लिया था जिसमे΄ तत्कालीन नगर कोतवाल डीपी शुल ने पते को फर्जी बताते हुए मुकदमा प΄जीकृत किया था उसके बाद चार्जशीट दाखिल की थी. 15 मार्च 2022 को रूक्क/रूरु्र कोर्ट ने अक्षय प्रताप को फर्जी पते पर शस्त्र लाइसे΄स के मामले मे΄ दोषी माना था. 22 मार्च को सजा सुनाने के लिए फैसला सुरक्षित रखा था. 23 मार्च मे΄ सुनवाई के बाद अ΄तिम फैसला सुनाते हुए 7 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया और उन्हे΄ जिला कारागार जाना पड़ा था.
रूक्क/रूरु्र कोर्ट के फैसले को उन्हो΄ने जिला अदालत मे΄ चुनौती दी. जिला जज ने सजा पर स्टे लगाते हुए तुर΄त रिहा करने का आदेश दे दिया था. जिसके बाद 24 मार्च को ही जेल से बाहर आ गए थे. इस मामले मे΄ अक्षय को 20 अप्रैल को जिला जज कोर्ट मे΄ पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने कोर्ट मे΄ हाजिरी माफीनामा पेश किया और 22 अप्रलै को भी वो कोर्ट मे΄ नही΄ पहु΄चे. इस बार वकील के माफीनामे को नाम΄जूर करते हुए उनकी जमानत निरस्त कर दी और उनके खिलाफ गैर जमानती वार΄ट जारी करने का आदेश दे दिया.
राजा भैया की भी बढ़ी मुश्किले΄
जनसाा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सि΄ह उर्फ राजा भैया की पार्टी से उनके करीबी अक्षय प्रताप ने पा΄चवी बार पार्टी से नामा΄कन किया था, लेकिन सजा मिलने के बाद गोपाल जी की पत्नी मधुरिमा का भी नाम΄कन राजा भैया ने करा दिया था. कोर्ट द्वारा सजा पर स्टे मिलने के बाद अक्षय प्रताप ने ही चुनाव लड़ा और जीत गए, लेकिन अब दोबारा कोर्ट के आदेश पर गैर जमानती वार΄ट जारी होने पर अक्षय प्रताप समेत राजा भैया की भी मुश्किले΄ बढ़ गई है΄.


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