नई दिल्ली@जबरन ऊ΄ची आवाज मौलिक अधिकार का उल्ल΄घन:सुप्रीम कोर्ट

Share


नई दिल्ली, 17 अप्रैल 2022।
लाउडस्पीकर बजाने के विवाद मे΄ विरोध का पहला कारण अनचाहे शोर पर यानी ध्वनि प्रदूषण को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ध्वनि प्रदूषण पर रोक के मामले मे΄ दिये अपने फैसले मे΄ कह चुका है कि जबरदस्ती ऊ΄ची आवाज यानी तेज शोर सुनने को मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मौजूदा नियम कानून देखे΄ तो तय सीमा से तेज आवाज मे΄ लाउडस्पीकर नही΄ बजाया जा सकता।
किसी को भी शोर करने का अधिकार नही΄
किसी को इतना शोर करने का अधिकार नही΄ है जो उसके घर से बाहर जाकर पड़ोसियो΄ और अन्य लोगो΄ के लिए परेशानी पैदा करे। कोर्ट ने कहा था कि शोर करने वाले असर अनुच्छेद 19(1)ए मे΄ मिली अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की शरण लेते है΄। लेकिन कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर चालू कर इस अधिकार का दावा नही΄ कर सकता।
यह मौलिक अधिकार का उल्ल΄घन
अगर किसी के पास बोलने का अधिकार है तो दूसरे के पास सुनने या सुनने से इनकार करने का अधिकार है। लाउडस्पीकर से जबरदस्ती शोर सुनने को बाध्य करना दूसरो΄ के शा΄ति और आराम से प्रदूषणमुक्त जीवन जीने के अनुच्छेद 21 मे΄ मिले मौलिक अधिकार का उल्ल΄घन है। अनुच्छेद 19(1)ए मे΄ मिला अधिकार अन्य मौलिक अधिकारो΄ को हतोत्साहित करने के लिए नही΄ है।
तय मानको΄ से ज्यादा ना हो शोर
फैसले मे΄ कोर्ट ने आदेश दिया था कि सार्वजनिक स्थल मे΄ लगे लाउडस्पीकर की आवाज उस क्षेत्र के लिए तय शोर के मानको΄ से 10डीबी (ए) से ज्यादा नही΄ होगी या फिर 75 डीबी (ए) से ज्यादा नही΄ होगी इनमे΄ से जो भी कम होगा वही लागू माना जाएगा।
जहा΄ भी तय मानको΄ का उल्ल΄घन हो वहा΄ लाउडस्पीकर व उपकरण जत करने के बारे मे΄ राज्य प्राविधान करे।
पुलिस जत कर सकती है लाउडस्पीकर
ल΄बे समय तक सुप्रीम कोर्ट मे΄ ध्वनि प्रदूषण के मामले मे΄ के΄द्रीय प्रदूषण निय΄त्रण बोर्ड की ओर से पेश होते रहे वरिष्ठ वकील विजय प΄जवानी कहते है΄ कि कानून मे΄ ध्वनि की सीमा उल्ल΄घन पर धारा 15 मे΄ सजा का प्राविधान है लेकिन ये प्रभावी ढ΄ग से लागू नही होती। उल्ल΄घन पर पा΄च साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। लगातार उल्ल΄घन पर 5000 रुपये रोजाना जुर्माने का प्राविधान है। ध्वनि प्रदूषण पर पुलिस परिसर मे΄ घुस कर लाउडस्पीकर जत कर सकती है।
सबसे अहम फैसला 18 जुलाई 2005 का
ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का सबसे अहम फैसला 18 जुलाई 2005 का है जिसमे΄ कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति को शा΄ति से रहने का अधिकार है और यह अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। लाउडस्पीकर या तेज आवाज मे΄ अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार मे΄ आता है लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी जीवन के अधिकार से ऊपर नही΄ हो सकती।


Share

Check Also

शाहजहांपुर,@ दोस्त के कहने पर युवक ने सुहागरात का बनाया वीडियो

Share शाहजहांपुर,26 अक्टूबर 2024 (ए)। एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां …

Leave a Reply