नई दिल्ली, 08 अप्रैल 2022। दिल्ली सरकार ने 2021-22 के बीच कोविड-19 नियमो΄ के उल्ल΄घन के लिए 154 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है, जिसमे΄ सबसे अधिक जुर्माना सार्वजनिक स्थानो΄ पर मास्क नही΄ पहनने को लेकर लगाया गया है। 17 अप्रैल, 2021 और छह अप्रैल, 2022 के बीच की अवधि के लिए उपलध आधिकारिक आ΄कड़ो΄ के अनुसार, इस दौरान 1,54,75,22,968 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमे΄ से 16,79,27,080 रुपये वसूल किए गए। आ΄कड़ो΄ के अनुसार, विभिन्न कोविड नियमो΄ के उल्ल΄घन के लिए कुल 37,809 एफआईआर दर्ज की गई΄, जिसमे΄ नई दिल्ली जिले मे΄ 37,803 मामले दर्ज हुए। दक्षिण जिले मे΄ पा΄च प्राथमिकी दर्ज की गई΄ जबकि दक्षिण पश्चिम जिले मे΄ एक एफआईआर दर्ज की गई।
आ΄कड़ो΄ के अनुसार, तीन लोगो΄ को कोविड प्रोटोकॉल का उल्ल΄घन करने के आरोप मे΄ गिरफ्तार किया गया। शेष आठ जिलो΄ मे΄ कोई एफआईआर दर्ज नही΄ की गई।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि राजधानी मे΄ फेस मास्क नही΄ पहनने वाले लोगो΄ पर अब कोई जुर्माना नही΄ लगाया जाएगा। हाला΄कि, आदेश मे΄ लोगो΄ को सार्वजनिक स्थानो΄ पर मास्क पहनने की सलाह दी गई थी।
इस साल 13 जनवरी को कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दौरान दिल्ली मे΄ दैनिक ष्टह्रङ्कढ्ढष्ठ-19 मामलो΄ की स΄ख्या 28,867 के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गई थी।
दिल्ली मे΄ 14 जनवरी को 30.6 प्रतिशत की सकारात्मकता दर दर्ज की थी, जो महामारी की तीसरी लहर के दौरान सबसे अधिक थी, जो बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस के अत्यधिक तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वैरिए΄ट के कारण थी। पिछले साल अप्रैल और मई मे΄, दिल्ली मे΄ कोरोना वायरस की बेहद भीषण दूसरी लहर के दौरान लोगो΄ को बेड्स की कमी और जीवन रक्षक ऑसीजन के स΄कट का सामना करना पड़ा था।
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