अंबिकापुर@समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर अर्थदण्ड अधिरोपित

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अंबिकापुर 24 मार्च 2022 (घटती घटना)। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण समय-सीमा के भीतर नहीं करने पर कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के द्वारा 7 अधिकारी एवं कर्मचारियों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
जारी आदेशानुसार नजूल अधिकारी श्री नीलम टोप्पो एवं सहायक ग्रेड-03 श्री अजय तिवारी पर नजूल पट्टा सीमांकन के 2 आवेदनों में विलंब के लिए 2 दिवस के परिव्यय राशि 1-1 हजार रुपये, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अम्बिकापुर श्री प्रदीप साहू एवं सहायक ग्रेड-03 रेणु विश्वकर्मा पर जाति प्रमाण पत्र के 2 आवेदनों में विलंब के लिए 1 दिवस के परिव्यय राशि 500-500 रुपये, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सीतापुर श्री अनुमोल टोप्पो एवं रीडर दिलीप कुजूर पर अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के 1 आवेदन में विलंब के लिए 1 दिवस के परिव्यय राशि 500-500 रुपये, लुण्ड्रा धौरपुर के तहसीलदार श्री मुखदेव प्रसाद यादव मूल निवास प्रमाण पत्र के 8 आवेदन में विलंब के लिए 1 दिवस के परिव्यय राशि रुपये 4000 अधिरोपित किया गया है। संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को परिव्यय की राशि जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के खाता में चालान के माध्यम से जमा कराना होगा।


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