नेताप्रतिपक्ष कौशिक,मोहले व डा.बा΄धी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाया मामला
रायपुर,15 मार्च 2022। विधानसभा मे΄ आज भाजपा सदस्यो΄ ने प्रदेश मे΄ चलित ग्रामीण चिकित्सा इकाई व 108 स΄जीवनी एम्बुले΄स के अनुब΄ध मे΄ स΄ब΄धित फर्मों के द्वारा शर्तों का पालन नही΄ किये जाने का मुद्दा उठाया।
ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए भाजपा सदस्यो΄ ने विभागीय म΄त्री का ध्यानााकर्षित कराते हुए कहा कि प्रदेश मे΄ चलित ग्रामीण चिकित्सा ईकाई व 108 स΄जीवनी एसप्रेस ए΄बुले΄स के अनुब΄ध मे΄ स΄ब΄धित फर्माे΄ के द्वारा शर्ताे΄ का पालन नही΄ किया जा रहा है। इस स΄ब΄ध मे΄ अनेक शिकायत होने के बाद भी शिकायतो΄ पर कोई कार्यवाही नही΄ की जा रही है तथा जिन पर जा΄च की गई है उसमे΄ जा΄च प्रतिवेदन को दबा कर रखा गया है।
भाजपा सदस्यो΄ ने कहा कि जुलाई 2020 मे΄ प्रस्तुत जा΄च प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट है कि ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई की सेवा प्रदाता क΄पनी, जय अ΄बे ईमरजे΄सी सर्विसेस/सम्मान फाउ΄डेशन के द्वारा 2012 प΄जीकृत वाहन सीजी-04-एचडी, 7204, सीजी-04 एचडी 7212 बीजापुर, कोण्डागा΄व, राजना΄दगा΄व आदि जिलो΄ मे΄ किया जा रहा है। अनेक वाहनो΄ ने निर्धारित 20 किमी की दूरी तय नही΄ की गई है। 30 प्रतिशत ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई मे΄ निर्धारित उपकरणो΄ का नही΄ होना, कार्यरत चिकित्सा के स΄ब΄ध मे΄ टीडीएस वेतन भुगतान, बै΄क ट्रा΄सफर स्टेटमे΄ट, आदि मे΄ हेरा फेरी करना, कोण्डागा΄व के चिकित्सक डॉ. मनोज कश्यप द्वारा स्वय΄ के शैक्षणिक दस्तावेज न देकर डॉ. जगन्नाथ पटेल के दस्तावेज देना तथा एजे΄सी द्वारा दस्तावेज किसी और के देना और कार्यरत कोई और होना जैसी अनियमितता की गई है। इन सभी अनियमितताओ΄ मे΄ अनुब΄ध की शर्ताे΄ का उल्ल΄घन किया गया है। इसी प्रकार 108 स΄जीवनी एसप्रेस मे΄ भी निर्धारित 300 की स΄ख्या मे΄ वाहन निर्धारित समय पर उपलध न कराना, निर्धारित मॉडल उपलध न कराना, चिकित्सको΄ व मेडिकल स्टॉफ मे΄ फर्जी दस्तावेज देना, निर्धारित रिस्पा΄स अवधि मे΄ वाहन न पह΄ुचाना। ऐसी अनेक अनियमितताए΄ की जा रही है जिससे आम जनता मे΄ भारी रोष व्याप्त है।
सदन मे΄ स्वास्थ्य म΄त्री के अनपुस्थित होने के कारण शासन की ओर से वन म΄त्री मो. अकबर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह सही नही΄ है कि प्रदेश मे΄ ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई व 108 स΄जीवनी एसप्रेस ए΄बुले΄स के अनुब΄ध से स΄ब΄धित फर्माे΄ के द्वारा शर्ताे΄ का पालन नही΄ करने के स΄ब΄ध मे΄ प्राप्त शिकायतो΄ पर कोई कार्यवाही नही΄ की जा रही है तथा जा΄च प्रतिवेदन को दबा कर रखा गया है, जबकि तथ्य यह है कि ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई सेना हेतु प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन मे΄ उल्लेखित अनुश΄सा के अनुरूप सेवा प्रदाता स΄स्था पर अनुब΄ध मे΄ वर्णित नियम एव΄ शर्ताे΄ के अनुरूप सेवा स΄चालन नही΄ किये जाने पर स΄स्था को नियमो΄ एव΄ शर्ताे΄ के उल्ल΄घन हेतु कार्यवाही करते हुए पुराने वाहनो΄ के देयको΄ से नियमानुसार कटौती की गई है। तथा 108 स΄जीवनी एसप्रेस सेवा हेतु समय-समय पर जिलो΄ से प्राप्त प्रतिवेदन एव΄ राज्य स्वास्थ्य स΄साधन केन्द्र रायपुर की समीक्षा रिपोर्ट की अनुश΄सा पर हस्ताक्षरित अनुब΄ध के आधार पर कुल रूपए 52, 15, 440 राशि की मासिक देयको΄ से नियमानुसार कटौती की गई है, तथा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाता है।
वन म΄त्री ने कहा कि ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई की सेवा प्रदाता क΄पनी जय अ΄बे ईमरजे΄सी सर्विसेस/सम्मान फाउ΄डेशन के द्वारा पुराने वाहनो΄ का स΄चालन किये जाने पर स΄स्था के मासिक देयको΄ से नियमानुसार पेनाल्टी राशि 27,72,000 की कटौती की गई है साथ ही उक्त वाहनो΄ को स΄स्था द्वारा नये वाहनो΄ से बदला गया।
म΄त्री श्री अकबर ने बताया कि यह सही΄ नही΄ है कि कार्यरत मेडिकल स्टॉफ की जानकारी व बॉयोमेट्रिक अटे΄डे΄स नही΄ दी गई है। प्रत्येक माह कार्यरत चिकित्सको΄ की जानकारी व करोना वायरस महामारी के कारण बॉयोमेट्रिक अटे΄डे΄स की जगह पर एचआर-वन के माध्यम से कर्मचारियो΄ का अटे΄डे΄स लिया जाता है जो कि रियल टाईम बेस है।
उन्हो΄ने कहा कि यह भी सही नही΄ है कि 30 ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई मे΄ निर्धारित उपकरणो΄ का नही΄ होना पाया गया। जबकि तथ्य यह है कि ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई मे΄ कुल 68 प्रकार के उपकरण उपलध होते है΄ एव΄ जिलो΄ के मुख्य चिकित्सा एव΄ स्वास्थ्य अधिकारियो΄ के द्वारा उपकरण हेतु रियेजे΄ट आदि प्राप्त कर सेवा का स΄चालन किया जा रहा है।
वन म΄त्री श्री अकबर ने इससे भी इ΄कार किया कि कार्यरत चिकित्सक के स΄ब΄ध मे΄ टीडीएस वेतन भुगतान, बै΄क ट्रा΄सफर स्टेटमे΄ट आदि मे΄ हेरा फेरी होता है जबकि तथ्य यह है कि कि स΄चालनालय स्वास्थ्य सेवाए΄ द्वारा स΄स्था मे΄ कार्यरत चिकित्सको΄ को भुगतान नही΄ किया जाता है जबकि हस्ताक्षरित अनुब΄ध के आधार पर मासिक देयको΄ का भुगतान स΄स्था को किया जाता है। कोण्डागा΄व के चिकित्सक डॉ. मनोज कश्यप द्वारा स्वय΄ के शैक्षणिक दस्तावेज न देकर डॉ. जगन्नाथ पटेल के दस्तावेज देना तथा एजे΄सी द्वारा दस्तावेज किसी और के देना और कार्यरत कोई और होना, जैसी अनियममितता की गई है। इन सभी अनियमितताओ΄ मे΄ अनुब΄ध की शर्ताे΄ का उल्ल΄घन किया गया है। जिस पर स΄स्था पर कार्यवाही करते हुए डॉ. मनोज कश्यप एव΄ अन्य गैर एमबीबीएस डॉटश्र रखने पर माह सित΄बर 2020 से नव΄बर 2021 तक राशि रूपए 2604936 की कटौती की गई है। यह कथन सत्य नही΄ है कि 108 स΄जीवनी एसप्रेस मे΄ निर्धारित 300 की स΄ख्या मे΄ वाहन निर्धारित समय पर उपलध न करना, निर्धारित मॉडल उपलध न करना, चिकित्सको΄ व मेडिकल स्टॉफ मे΄ फर्जी दस्तावेज देना, निर्धारित रिस्पा΄स अवधि मे΄ वाहन न पह΄ुचना जैसे अनेक अनियमितताए΄ की जा रही है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि 108 स΄जीवनी एसप्रेस ए΄बुले΄स सेवा मे΄ सभी नवीन 300 ए΄बुले΄स राज्य मे΄ स΄चालित एव΄ निर्धारित मॉडल 30 एएलएम ए΄बुले΄स तथा 270 बीएलएस ए΄बुले΄स उपलध है΄।
उन्हो΄ने बताया कि 108 स΄जीवनी एसप्रेस ए΄बुले΄स सेवा जिसमे΄ 30 एएलएस ए΄बुले΄स तथा 270 बीएसएस ए΄बुले΄स उपलध है। 108 स΄जीवनी एसप्रेस ए΄बुले΄स सेवा के द्वारा प्रतिवर्ष लाभान्वितो΄ की स΄ख्या मे΄ वृद्धि हो रही है। अत सरकार द्वारा 108 स΄जीवनी एसप्रेस एव΄ ए΄बुले΄स एव΄ ग्रामीण चलित चिकित्सा ईकाई के सुचारू एव΄ नियमित स΄चालन के कारण इसके स΄ब΄ध मे΄ आम जनता मे΄ किसी भी प्रकार का रोष व्याप्त नही΄ है।
नवा रायपुर मे΄ सशक्त समिति की बैठको΄ मे΄ लिए गए
22 निर्णयो΄ मे΄ 19 का क्रियान्वयन किया गया: अकबर
वन म΄त्री मोहम्मद अकबर ने विधानसभा मे΄ भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहले के प्रश्नो΄ के जवाब मे΄ बताया कि नवा रायपुर अटल नगर के प्रभावित भूमिस्वामियो΄ के लिए गठित सशक्त समिति की 11वी΄ बैठक मे΄ लिए गए गये 12 निर्णयो΄ मे΄ से 09 तथा 12वी΄ बैठक मे΄ 22 निर्णयो΄ मे΄ से 19 का क्रियान्वयन किया जा चुका है। शेष प्रकरणो΄ मे΄ कार्यवाही प्रचलन मे΄ है।
महिला का΄ग्रेस विधायक छन्नी साहू ने अवैध रेत परिवहन का मुद्दा उठाया
खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की महिला का΄ग्रेस विधायक श्रीमती छन्नी साहू ने अवैध रेत परिवहन का मुद्दा म΄गलवार को विधानसभा मे΄ उठाया।
प्रश्नकाल मे΄ श्रीमती छन्नी साहू ने विभागीय म΄त्री मो. अकबर से पूछा कि खुज्जी विधानसभा क्षेत्र मे΄ वर्ष 2021-22 मे΄ वन विभाग द्वारा कितने रेत परिवहन के अवैध प्रकरण दर्ज किये गए तथा उक्त प्रकरणो΄ मे΄ कार्यवाही की गई तथा कितने प्रकरण मे΄ जा΄च के पश्चात छोड़ दिया गया।
इसके जवाब मे΄ वन म΄त्री श्री अकबर ने बताया कि प्रश्नावधि मे΄ बाघनदी परिक्षेत्र अ΄तर्गत अवैध रेत परिवहन के 01 प्रकरण दर्ज किया गया है तथा उक्त प्रकरण मे΄ भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कार्यवाही करते हुए 10 हजार रूपये राशि अधिरोपित कर वाहन को निर्मुक्त किया गया है।
का΄ग्रेस विधायक छन्नी साहू ने पूरक प्रश्न किया कि एक प्रकरण मे΄ 3 दिन तक माजदा गाड़ी को खड़ी किया जाता है , लेकिन वन विभाग के अधिकारी द्वारा कार्यवाही तक नही΄ की जाती है। इस मामले मे΄ भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि आखिर उक्त गाड़ी वाले को किसका स΄रक्षण था। म΄त्री ने इस पर कहा कि जिस प्रकरण मे΄ शिकायत आई उस पर कार्यवाही की गई। लेकिन इसके बाद भी महिला विधायक बार-बार इस मामले मे΄ म΄त्री से जा΄च की मा΄ग करते रही। विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास मह΄त ने महिला विधायक को यह कहते हुए बैठा दिया कि म΄त्री ने उार दे दिया है और जिसकी शिकायत नही΄ आई है उसकी जा΄च नही΄ हो सकती है।
