कोरबा.,12 मार्च 2022(घटती-घटना)। प्रार्थीया चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह रोजी मजदूरी का काम करती है वह रोज सुबह 9:00 बजे अपनी नाबालिक बेटी उम्र 09 वर्ष को घर पर छोडक़र इन्डस्ट्रीयल एरिया में रोजी मजदूरी का काम पर जाती है। उसका पति जो ऑटो चलाने का काम करता है, शराब पीने का आदी है। अपनी नाबालिक बेटी को घर पर छोडक़र काम पर गई थी, शाम को काम से आई तो प्रार्थीया की नाबालिक बेटी चुपचाप गुमसुम उदास बैठी थी, प्रार्थीया उससे पूछी कि बेटा क्या हो गया है क्यों चुपचाप हो तो वह कुछ नहीं बोली फिर अगले दिन प्रार्थीया अपनी बेटी से पुन: पूछी तो वह बताई कि 27.नवंबर को प्रार्थीया काम पर गई थी, तो प्रार्थीया का पति शराब पीकर आया और नाबालिक बेटी को कमरे में ले जाकर घिनौना कृत्य किया, जिससे वह जोर से चिल्लाई तो उसका मुंह दबाकर बोला कि ये बात अपनी मां को मत बताना नहीं तो तुम दोनों को जान से खत्म कर दूंगा, कहकर धमकी देता था। प्रार्थीया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 1130/2021 धारा 376(2)(च),376(2)(ढ),376(3)(च) 323, 506 भादवि 05(ड)(ढ),06(ठ)(ढ) पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पतासाजी मे लिया गया। रिपोर्ट करने की भनक लगने पर आरोपी तत्काल फरार हो गया था तथा लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। प्रकरण में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा भोजराम पटेल के निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा योगेश साहू के मार्ग दर्शन पर लगातार आरोपी की निरंतर पता तलाश करने हेतु थाना प्रभारी कोतवाली रामेन्द्र सिंह एवं चौकी प्रभारी रामपुर निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा आरोपी निवासी सरेया थाना बनियापुर जिला छपरा (बिहार) को गिरफ्तार किया गया। अब तक की विवेचना के आधार पर प्रकरण मे धारा 376(2)(च), 376(2)(ढ), 376(3)(च). 323, 506 भादवि 05(ड)(ढ), 06(ठ)(ढ) पाक्सो एक्ट के तहत आज दिनांक 12.03.2022 को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव, सउनि गजेन्द्र शर्मा, आरक्षक संतोष तिवारी एवं विकास कोसले की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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