मनेन्द्रगढ़@जलगृह के सामने बन रही दुकानों का निर्माण विधि विरूद्ध: रमाशंकर

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मनेन्द्रगढ़,09 मार्च 2022 (घटती-घटना)। मनेन्द्रगढ़. नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन रास्ता/ सड़क भूमि पर जल गृह के सामने स्थाई भवन निर्माण किये जाने के विरोध में आरटीआई कार्यकर्त्ता रमाशंकर गुप्ता के साथ ही शहर के अधिवक्ता राजकुमार गुप्ता, अधिवक्ता संजय गुप्ता, अधिवक्ता विनोद पासी, अधिवक्ता संजय सिंदवानी ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पृथक-पृथक आवेदन सौंपकर उचित कार्यवाही का अनुरोध किया है.
इस संबंध में आरटीआई कायकर्त्ता रमाशंकर गुप्ता ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में एक शपथ पत्र देकर सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवंटित भूमि पर से अतिक्रमण हटाने एवं जारी निर्माण कार्य को रोकने हेतु स्थगन आदेश जारी किये जाने का अनुरोध किया. जिस पर एसडीएम ने तहसीलदार को स्थल की जांच कर तत्काल प्रतिवेदन करने हेतु निर्देशित किया है. अपने पत्र में श्री गुप्ता ने उल्लेखित किय है कि मनेन्द्रगढ़ स्थित सड़क भूमि लोक निर्माण विभाग तिराहे से भगत सिंह तिराहे तक 80 फुट चौड़ी है जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिये राजस्व अभिलेखों में दर्ज शासकीय भूमि है. जो वर्तमान में प्रबंधन नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत संरक्षित भ्ूामि है, किन्तु नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ द्वारा पद का दरूपयेाग करते हुये बिना अधिकार के रास्ता मद की भूमि पर बिना भवन अनुज्ञा के स्थाई निर्माण कार्य जल गृह मनेन्द्रगढ़ के सामने कराया जा रहा है. विधिक रूप से रास्ता मद की भूमि राजस्व अभिलेखों में शासन के नाम पर दर्ज होते हुये भी शासन उस भूमि का जनता की ओर से विश्वसनीय संरक्षक होता है. जिस पर निजी हित के लिये स्थाई निर्माण विधिक नही होता और न ही किसी को ऐसा कोई अधिकार होता है. इससे स्पष्ट है कि नपाध्यक्ष द्वारा अपनी पदीय अधिकारिता का दुरूपयोग करते हुये सार्वजनिक उपयोग की रास्ता मद में आवंटित भूमि पर संदिग्ध कारणों से स्थाई निर्माण का विधि विरूद्ध कार्य करा रही हैं. जिस पर विधि से शासन में तत्काल रोक लगाकर अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है.


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