कोरबा,24 फरवरी 2022 (घटती-घटना)कोरबा निगमायुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने मेसर्स अनिल कुमार अग्रवाल पटेलपारा कोरबा द्वारा विभिन्न 03 निर्माण कार्यो के अनुबंध संपादन न किए जाने को गंभीरता से लेते हुए संबंधित निर्माण कार्यो की निविदा निरस्त कर जमा अमानत राशि को राजसात कर लिया है, तथा उक्त निर्माण एजेंसी को निगम की आगामी निविदाओं में भाग लेने हेतु 06 माह की अवधि तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। मेसर्स अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा वार्ड क्र. 20 कांशीनगर में आरा मशीन के समीप पार्षद नारायण दास महंत के घर के बगल में आर.सी.सी. नाली का मरम्मत कार्य, वार्ड क्र. 24 अंतर्गत अटल आवास में सीवर लाइन एवं आर.सी.सी. चेम्बर का निर्माण कार्य एवं वार्ड क्र. 24 अंतर्गत अटल आवास में खुले नाली में कवर लगाने व सी.सी. रोड के निर्माण कार्य की निविदाओं में भाग लिया था। उक्त निर्माण एजेंसी को उपरोक्त कार्यो के अनुबंध संपादन की वांछित औपचारिकताएं पूर्ण किए जाने हेतु निगम द्वारा आशय पत्र जारी किए जाने के साथ-साथ समय-समय पर स्मरण पत्र भी भेजे गए थे किन्तु उनके द्वारा अनुबंध संपादन की औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई, उक्त कार्यो के प्रति उनकी अरूचि को देखते आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने कार्य की निविदा को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा अमानत राशि को राजसात कर लिया है, साथ ही निगम की मेयर इन काउंसिल के निर्णय के तहत उक्त निर्माण एजेंसी को नगर पालिक निगम कोरबा की आगामी निविदाओं में भाग लेने हेतु 06 माह की अवधि तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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