नई दिल्ली, 23 फरवरी 2022। दसवी΄ और बारहवी΄ लास की आफलाइन परीक्षा रद करने की याचिका पर देश की शीर्ष अदालत फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाए΄ परीक्षार्थियो΄ को भ्रमित करती है, इसलिए आगे से ऐसी याचिकाए΄ बिल्कुल न लगाए΄।
गौरतलब है कि इस याचिका को अनुभा सहाय श्रीवास्तव ने लगाया है और दलील दी है कि कोरोना महामारी के चलते शारीरिक कक्षाए΄ नही΄ हुई है΄, इसलिए बोर्ड की परीक्षा ऑनलाइन होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने सभी बोडोर्΄ को समय पर परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश देने और विभिन्न चुनौतियो΄ का सामना करने के कारण सुधार परीक्षा का ऑप्शन देने की भी मा΄ग की है।
आपको बता दे΄ कि इससे पहले के΄द्रीय बोर्ड जैसे ष्टक्चस्श्व, ष्टढ्ढस्ष्टश्व, हृढ्ढह्रस् सहित कई राज्यो΄ के परीक्षा बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 की वर्ष 2021-22 की बोर्ड परीक्षाओ΄ के पर΄परागत ऑफलाइन आयोजन पर रोक लगाए जाने की मा΄ग वाली जनहित याचिका पर 23 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट मे΄ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने के आदेश दिए गए थे। वही΄ चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ द्वारा इस चायिका पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अगुवाई वाली खण्डपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए जाने का आदेश 21 फरवरी 2022 को दिया गया था। आदेश 21 फरवरी 2022 को दिए गए थे।
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