कलेक्टर ने सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने जारी किया आदेश,दी छूट
राजना΄दगा΄व, 16 फरवरी 2022। कलेटर एव΄ जिला दण्डाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने वर्तमान परिस्थितियो΄ को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व मे΄ कोविड-19 के दौरान अधिरोपित सभी प्रतिब΄धो΄ को समाप्त करने आदेश जारी किया है। आदेश मे΄ कहा गया है कि किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, आयोजनो΄ मे΄ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मास्क, सेनिटाईजर का उपयोग, सोशल डिस्टे΄सि΄ग का पालन करना आवश्यक होगा।
भूमि के बाजार मूल्य दर मे΄ 40 प्रतिशत् तक छूट – जिला प΄जीयक उषा साहू ने बताया कि बिलासपुर सहित प्रदेशवासियो΄ को राहत पहु΄चाने के उद्देश्य से भूमि के बाजार मूल्य की दरो΄ मे΄ अब 40 प्रतिशत तक की छूट दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। भूमि के क्रय पर इस विशेष छूट का लाभ प्रदेशवासी 31 मार्च 2022 तक उठा सके΄गे। इससे पूर्व गाईड लाईन की दरो΄ मे΄ 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी।
गौरतलब है कि चालू विाीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए मार्केट वेल्यू गाईड लाईन की दरो΄ को 30 प्रतिशत के स्थान पर घटाकर 40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यम΄त्री भूपेश बघेल की म΄शा के अनुरूप केबिनेट के इस निर्णय के परिपालन मे΄ वाणिज्यिक कर प΄जीयन विभाग म΄त्रालय द्वारा 7 फरवरी को गाईड लाईन दर मे΄ 40 प्रतिशत की छूट दिए जाने स΄ब΄धी आदेश जारी किया गया। जारी आदेश के तहत नगर निगम एव΄ उनके निवेश क्षेत्र की स΄पिायो΄ के मामले मे΄ मार्केट वेल्यू गाईड लाईन की दरो΄ को विाीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए 30 प्रतिशत की छूट दी गई है। जिला प΄जीयक श्रीमती उषा साहू ने अपील की है कि बिलासपुर जिलेवासी भी 40 प्रतिशत छूट का लाभ उठाते हुए दस्तावेजो΄ का प΄जीयन कराए।
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