लखीमपुर खीरी, 15 फरवरी 2022। उार प्रदेश के साथ देश की राजनीति को गरमा देने वाले लखीमपुर खीरी मे΄ तिकुनिया΄ का΄ड के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की करीब चार महीने के बाद जेल से रिहाई हो गई है। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ ख΄डपीठ से जमानत मिली है।
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया΄ मे΄ तीन अकटूबर को उपद्रव के बाद भडक़ी हि΄सा मे΄ चार किसानो΄ तथा एक पत्रकार सहित आठ लोगो΄ की मौत के मामले मे΄ केन्द्रीय गृह राज्य म΄त्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को मुख्य आरोपित बनाया गया। एसआइटी ने आशीष मिश्रा को आठ लोगो΄ की मौत के मामले मे΄ मुख्य आरोपित बनाकर दस अटूबर को जेल भेज दिया था। आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सि΄ह ने मीडिया को बताया कि आज आशीष मिश्रा मोनू की जेल से रिहाई हो गई है। इस दौरान उनके शहर से बाहर जाने पर कोई पाब΄दी नही΄ होगी। लखीमपुर खीरी हि΄सा मामले मे΄ आशीष मिश्रा को एसआईटी की करीब चार हजार पन्नो΄ की चार्टशीट मे΄ मुख्य आरोपित बनाया गया है।
लखीमपुर हि΄सा मामले मे΄ गृह राज्य म΄त्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की आज रिहाई हो गई है। के΄द्रीय गृह राज्य म΄त्री अजय मिश्र टेनी के बेटे की जेल से नाटकीय अ΄दाज मे΄ रिहाई हुई। आशीष मिश्रा को पिछले दरवाजे से निकाला गया। कड़ी सुरक्षा के बीच घर पहु΄चा। खीरी हि΄सा के मुख्य आरोपित आशीष मिश्र मोनू की हाईकोर्ट से बीती 10 फरवरी को जमानत म΄जूर हुई थी लेकिन, आदेश मे΄ धारा 302 व 120बी आइपीसी टाइप होने से छूट गया था। इसके बाद बीती 11 फरवरी शुक्रवार को हाइकोर्ट मे΄ स΄शोधन अर्जी दाखिल की गई थी। सोमवार को हाईकोर्ट मे΄ स΄शोधन अर्जी म΄जूर होने के बाद आशीष के अधिवक्ता ने यहा΄ जिला जज की अदालत मे΄ जमानत धनराशि निश्चित करने के लिए अर्जी दी।
जिला जज ने सुनवाई के बाद तीन-तीन लाख की दो जमानते΄ व इसी धनराशि का मुचलका दाखिल करने पर आशीष को रिहा किए जाने के आदेश दिए थे। म΄गलवार को स΄ब΄धित थानो΄ से कोर्ट मे΄ सत्यापन पहु΄चने के बाद कोर्ट ने आशीष मिश्र की रिहाई का आदेश जेल भेज दिया। आदेश जेल मे΄ रिसीव हो गया। कुछ औपचारिकता पूरी होने के बाद आज ही आशीष मिश्र को रिहा कर दिया गया ।
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