नई दिल्ली, 12 फरवरी 2022। के΄द्रीय सडक़ परिवहन एव΄ राजमार्ग म΄त्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश मे΄ गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना अब अपराध नही΄ होगा. इसके लिए नए नियम बनाए गए है΄, जिसमे΄ ड्राइवि΄ग करते समय फोन पर बात करने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है. हाला΄कि इसका मतलब यह नही΄ कि गाड़ी चलाते समय आप फोन को कान मे΄ लेकर बात करे΄. अगर आप कई अन्य तरह के नियमो΄ का पालन करते है΄ तभी आप फोन पर बात कर सकते है΄. गडकरी ने लोकसभा मे΄ दिए एक बयान मे΄ कहा कि कार मे΄ फोन पर बात करने के लिए कुछ नियमो΄ का पालन करना होगा.
बयान के मुताबिक गाड़ी मे΄ फोन पर बात करने की अनुमति तभी होगी जब मोबाइल फोन मे΄ है΄ड्स फ्री लगा होगा. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप है΄ड्स फ्री पर बात करते है΄ तो इसके लिए चालान नही΄ कटेगा. इसके अलावा फोन कार मे΄ नही΄ होना चाहिए. है΄ड्स फ्री पर बात करने के लिए फोन का पॉकेट मे΄ होना जरूरी है.
चालान को कोर्ट मे΄ चुनौती दे सकते है΄
नितिन गडकरी के बयान का मतलब यह है कि अगर है΄ड्स फ्री पर बात करते समय पुलिस आपका चालान काटे तो इसे आप कोर्ट मे΄ चुनौती दे सकते है΄. नितिन गडकरी ने कहा, अगर ड्राइवर फोन पर है΄ड्स फ्री के माध्यम से बात करता है तो इसे अब द΄डनीय अपराध नही΄ माना जाएगा. इस स्थिति मे΄ ट्रैफिक पुलिस चालान नही΄ करेगी. अगर करती है तो इसे कोर्ट मे΄ चैले΄ज किया जा सकता है.
हाला΄कि इससे पहले सित΄बर 2021 मे΄ सडक़ परिवहन एव΄ राजमार्ग म΄त्रालय ने कहा था कि गाड़ी चलाते समय ड्राइवर सिर्फ नैविगेशन के लिए ही फोन का इस्तेमाल कर सकते है΄. इसमे΄ भी उस स्थिति मे΄ जब ड्राइवर का गाड़ी चलाते हुए ध्यान भ΄ग न हो.
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