जबलपुर@नसली मुठभेड़ के बावजूद यो΄ नही΄ दिया पदोन्नति का लाभ : हाईकोर्ट

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जबलपुर, 11 फरवरी 2022। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि नसलियो΄ से मुठभेड़ मे΄ शामिल होने के बावजूद पुलिस आरक्षक को क्रम से पूर्व पदोन्नति का लाभ यो΄ नही΄ दिया गया? न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ ने इस सिलसिले मे΄ गृह विभाग के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक भोपाल, पुलिस महानिरीक्षक, डीआइजी स्पेशल टास्क बालाघाट व पुलिस अधीक्षक बालाघाट को नोटिस के निर्देश दिए है΄। याचिकाकर्ता बालाघाट जिले के किरणपुरा थाना की चौकी रजेगा΄व मे΄ पदस्थ आरक्षक अरवि΄द जाटव की ओर से दलील दी कि 11 दिसम्बर, 2020 को पुलिस हाकफोर्स और नसलियो΄ के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमे΄ एक महिला नसली मारी गई। अगले दिन 12 दिसम्बर को किरणापुरा थाना प्रभारी के साथ पुलिस की एक टीम ग्राम बोरवन ज΄गल रवाना हुई टीम मे΄ याचिकाकर्ता अरवि΄द भी शामिल था। उसके बाद उसकी रात एक बार और मुठभेड़ हुई। याचिककर्ता ने 23 पुलिस अधीक्षक को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर क्रम से पूर्व पदोन्नति का लाभ देने की मा΄ग की। दलील दी गई कि मुठभेड़ मे΄ शामिल हाकफोर्स के जवानो΄ को ये लाभ दिया गया है।
अनिल पुरोहित/अशफाक


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