सूरजपुर@पीडीएस राशन की विक्रय करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही

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सूरजपुर 09 फ रवरी 2022 (घटती-घटना) । कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह के निर्देशन में खाद्य विभाग की टीम द्वारा जिला मुख्यालय के विभिन्न प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल की खरीद बिक्री की जांच किया गया। टीम द्वारा 9 फरवरी 2022 को मैसर्स रामानुग्रह उपाध्याय बाजार गली ,रोहित ट्रेडिंग कंपनी, मे. खेमराज ,मेसर्स रमेश ट्रेडर्स मनेंद्रगढ़ रोड सूरजपुर तथा सौम्य ट्रेडर्स बाजार गली सुरजपुर में दबिश दिया गया। जांच समय सौम्य ट्रेडर्स में चावल की खरीदी करते पाया गया तथा गोदाम में 22.83 क्विंटल चावल भंडारित होना पाया गया। प्रोपराइटर हंसराज डागा के द्वारा उक्त चावल को ग्रामीणों से खरीदना बताया । मौके पर बी वन पंजी भी जांचकर्ता को प्रस्तुत नहीं किया गया। टीम द्वारा उक्त चावल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जप्त कर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। खाद्य अधिकारी श्री विजय किरण के द्वारा यह भी बताया गया राशनकार्डधारियों तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्राप्त राशन सामग्री का व्यपवर्तन अथवा खरीदी बिक्री करते पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी । इसलिए राशनकार्डधारी अपना राशन स्वयं के लिए उपयोग करें इसकी बिक्री बाजार में ना करें। उन्होंने यह कार्रवाई निरंतर जारी रहने की बात कही है


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