अम्बिकापुर 4 फरवरी 2022 (घटती-घटना)। सीतापुर क्षेत्र के ग्राम सुर मुड़ापारा निवासी राजू तिर्की पिता सहदेव राम तिर्की ने 5 अक्टूबर 2018 को बालिका के साथ बलात्कार किया था। मामले में सीतापुर पुलिस ने धारा 363, 366क, 376(क)(ख), पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी राजू तिर्की को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के बाद पूजा जायसवाल अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह आजीवन कारावास अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा। न्यायाधीश पूजा जायसवाल ने अपने फैसले में लिखा है कि बलात्संग का अपराध संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पीडि़ता के मूलभूत अधिकार का हनन भी हे। जहां कोई हत्यारा पीडि़त के शारीरिक काया को नष्ट करता है, वहीं बलात्संगी उस असहाय स्त्री की आत्मा को ही झकझोर कर देता है। बलात्संग का अपराध गैर मानवीय कार्य होने के अलावा किसी स्त्री की पवित्रता एवं निजता के अधिकार पर गैर विधिक हमला भी है और उसके सर्वोच्च प्रतिष्ठा पर कुठाराघात है। बलात्कार किसी स्त्री के विरूद्ध ही नहीं बल्कि समाज के विरूद्ध अपराध है। अत: उपरोक्त परिस्थिति में अभियुक्त किसी भी प्रकार से किसी नरमी का हकदार नहीं है।
Check Also
स्वच्छता अभियान चलाकर मनाया गया एनसीसी दिवस
Share सूरजपुर,25 नवम्बर 2024 (घटती-घटना)। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजपुर एवं पंडित रेवती रमण …