11 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को न्यायाधीश ने सुनाई 5 वर्ष की सजा
रामानुजगंज 19 जनवरी 2022 (घटती घटना) अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट के न्यायधीश श्रीमती वंदना दीपक देवांगन ने 11 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अयूब खलीफा को 3 महीने 11 दिन में फैसला सुनाते हुए पाक्सो एक्ट कि धारा 7,8 एवं आईपीसी की धारा 341 में दोषी सिद्ध होने पर 5 साल 6 महीने की सजा एवं दस हजार पांच सौ रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
आरोपी अयूब के खिलाफ यह है पूरा मामला
पुलिस के मुताबिक आरोपी अयूब खलीफा वार्ड नम्बर 01 रामानुजगंज का निवासी है वह दर्जी का काम करता है 06 अक्टूबर की शाम नाबालिग पीडç¸ता अपनी मां और बुआ के सिलाई के लिए दिए हुए कपड़े लेने आरोपी अयूब खलीफा के दूकान में गई थी इस दौरान नाबालिग बच्ची को अकेला पाकर आरोपी ने अपनी दूकान में पीडç¸ता के साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकतें की पीडç¸ता रोते हुए अपने घर पहुंची तो घरवालों ने रोने का कारण पूछा तब पीडç¸ता ने इस घटना की अपनी आपबीती सुनाई पीडç¸ता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया,आरोपी को उसके समाज ने भी उस वक्त बेदखल कर दिया था।
फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती वंदना दीपक देवांगन ने मामले कि गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मात्र 3 महीने 11 दिनों के भीतर आरोपी अयूब खलीफा को पाक्सो एक्ट के तहत 5 साल की सजा एवं अर्थदण्ड कि धारा 341 के तहत 6 महीने की सजा सुनाई गई है। उक्त मामले में लोक अभियोजक बिपिन बिहारी सिंह ने पैरवी की।