मतदान समाप्ति के पश्चात मतगणना मतदान केन्द्र में होगा
जिले में पंच के 17, सरपंच के 7 और जनपद के 1 पद के लिए होगा मतदान
रायपुर, 18 जनवरी 2022 (ए)। रायपुर जिले के चार जनपदों में विभिन्न पदों पर पंचायत उप निर्वाचन 20 जनवरी गुरूवार को संपन्न होगा। इसके लिए मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित मतदान केन्द्रों में मतदान किया जाएगा। मतदान समाप्ति के पश्चात मतगणना मतदान केन्द्र स्थल पर ही किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर जिले के लिए पंच के 53, सरपंच के 9 तथा जनपद पंचायत सदस्य के 2 पद कुल 64 रिक्त पद भरने हेतु उप निर्वाचन की घोषणा की गई थी। इसके लिए पंच के 4 और सरपंच के 1 इस तरह कुल 5 पदों के लिए कोई नाम निर्देंशन पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। सरपंच के रिक्त 1 पद के लिए नाम निर्देंशन पत्र खारिज हुआ। जिले में पंच के 32 तथा जनपद पंचायत सदस्य के 1 पद कुल 33 पदों पर अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचन के स्थिति में हैं। इस तरह जिले में पंच के 17, सरपंच के 7 तथा जनपद पंचायत सदस्य के 1 इस तरह कुल 25 पदों पर मतदान किया जाएगा।
इसके तहत धरसीवां जनपद में पंच के 9 पदों के लिए ग्राम पंचायत कुकेरा, मनोहरा, पवनी, मानाबस्ती, धनेली (सा), बनरसी, धनेली (भट), सिलतरा और संकरी में मतदान किया जाएगा। तिल्दा जनपद में पंच के 2 पद के लिए ग्राम पंचायत छतौद तथा नवागांव में मतदान किया जाएगा। इसी तरह आरंग जनपद के 1 ग्राम पंचायत नक्टा, तिल्दा जनपद के छतौद और नवागांव तथा अभनपुर जनपद में ग्राम पंचायत पिपरौद, बेन्द्री और भोथीडीह में पंच के लिए मतदान किया जाएगा। यहां 2516 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
धरसीवां जनपद के तहत परसदा, देवगांव और मानपुर में सरपंच पद के लिए मतदान होगा। इसी तरह आरंग जनपद के तहत आरंग जनपद के मजिठा, बनरसी और गुल्लू तथा अभनपुर जनपद के नायकबांधा में सरपंच पद के लिए मतदान किया जाएगा। इन पदों के लिए 12588 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
इसी तरह जनपद सदस्य हेतु अभनपुर जनपद के ग्राम पंचायत मानिकचैरी, हसदा और टोकरो के नागरिक मतदान करेंगे। इसके लिए 5901 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
जिले में इसके लिए धरसीवां जनपद में 9, तिल्दा में 9, आरंग में 15 और अभनपुर में 17 इस तरह कुल 50 मतदान केन्द्र बनाए गए है।
राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित शासकीय संस्थानों/कार्यालयों हेतु 20 जनवरी गुरूवार को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। वाणिज्यिकर कर आबकारी विभाग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर 20 जनवरी को मतदान/मतगणना समाप्ति तक संबंधित मतदान/मतगणना स्थल क्षेत्र में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को बंद रखने शुष्क अवधि/दिवस घोषित किया गया है।