अम्बिकापुर 11 जनवरी 2022 (घटती-घटना)। पंकज बेक कस्टोडियल डेथ मामले में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने आरोपी पुलिस वालों के विरुद्ध, अजाक्स थाने में, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश जारी किया है. आयोग ने माना कि पीçड़ता के पूर्व के आवेदन में पुलिस ने कार्यवाही नहीं करते हुए खानापूर्ति के लिए 306/34 का अपराध पंजीबद्ध किया है एवं झूठे दस्तावेज प्रस्तुत कर न्याय को प्रभावित किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो अब जांच की रफ्तार तेज हो सकती है। वहीं मामले को एक्सपोज करने वाले कई पत्रकार विभाग के आँख की किरकिरी बने हुए हैं उन्हें सजा भी भुकतान पड़ रहा है ।
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