नई दिल्ली ,07 जनवरी 2022 (ए )। देश में कोरोना मामलों में वृद्धि के बीच केंद्र सरकार ने सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके मुताबिक अब से आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को 7 दिनों के लिए होम मरंटाइन से गुजरना होगा। इसके बाद आठवें दिन आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। नए सरकारी सर्कुलर में कहा गया है कि नई मानक संचालन प्रक्रिया 11 जनवरी, 2022 से अगले आदेश तक मान्य होगी।
केंद्र के नए नियम के मुताबिक भारत की यात्रा करने के इच्छुक लोगों को ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ-डिक्लेयरेशन फॉर्म में एक फुल और तथ्यात्मक जानकारी जमा करनी होगी। उन्हें यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के भीतर किए गए कोविडह आरटी पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। अन्य विवरणों के अलावा, जिन यात्रियों को आगमन पर टेस्ट करने की आवश्यकता है, उन्हें एयर सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन टेस्ट की प्री-बुकिंग करनी होगी। सरकार ने बढ़ते कोविड-19 मामलों और कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वैरिएंट के खतरे को देखते हुए भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, पिछले 14 दिनों के यात्रा विवरण सहित यात्रियों को उनकी निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन हवाई सुविधा पोर्टल पर एक स्व-घोषणा पत्र में पूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी जमा करनी होगी।
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