नई दिल्ली 15 दिसंबर 2021 (ए)। महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. बताया जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा. ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें सामान्य सीटों में तब्दील कर दी गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना रद्द कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना ज़रूरी आंकड़े जुटाए आरक्षण दिया गया. इन सीटों को भी सामान्य सीट मानते हुए चुनाव करवाया जाए. वहीं कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग तुरंत एक अधिसूचना जारी करे कि ओबीसी आरक्षण सीटों को सामान्य सीट माना जाएगा.
कोर्ट ने कहा कि अपने 6 दिसंबर के आदेश में किसी तरह की तब्दीली से इंकार करते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयोग अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव करते हुए हफ्ते भर में नई अधिसूचना जारी करे. उस अधिसूचना में पिछड़े वर्गों के लिए 27 फीसदी आरक्षण के प्रावधान को रद्द करते हुए बाकी बची 73 फीसदी सीटें सामान्य श्रेणी के लिए रखे जाने की नई अधिसूचना एक हफ्ते में जारी करने का आदेश राज्य चुनाव आयोग को दिया है. 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में ह्रख्ष्ट उम्मीदवारों के लिए 27त्न आरक्षित सीटों पर रोक लगा दी थी .
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