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रामानुजगंज @त्रिकुंडा में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

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रामानुजगंज 11 सितम्बर 2021(घटती घटना) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेशमा बैरागी के द्वारा उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय नावाडीह एवं शा.उ.विद्यालय त्रिकुंडा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामानुजगंज के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी के मार्गदर्शन में विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सचिव श्रीमती बैरागी ने शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल नावाडीह एवं त्रिकुंडा विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उपस्थित छात्र छात्राओं को श्रीमती बैरागी ने मानवाधिकार के विषय में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि मानव अधिकार का मतलब मनुष्यों को वह सभी अधिकार देना है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं यह सभी अधिकार भारतीय संविधान के भाग- 3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से मौजूद हैं और इन अधिकार का उल्लंघन करने वालों को अदालत द्वारा सजा दी जाती है। मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार शामिल है। मानवाधिकार वह अधिकार है जिन से मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या प्रताडç¸त नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त श्रीमती बैरागी के द्वारा छात्र छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया गया इस कानून के तहत अपराधों की सुनवाई विशेष न्यायालय द्वारा बच्चे के माता-पिता या जिन लोगों पर बच्चे भरोसा करते हैं उनकी उपस्थिति में होता है साथ ही बच्चों को मोबाइल फोन से बचने, समय का सही सदुपयोग कर अपने शिक्षा को पूरी लगन से पूरा कर अपने लक्ष्य को हासिल करने के साथ गुड टच, बैड टच नालसा हेल्पलाइन नम्बर 15100, राष्ट्रीय लोक अदालत, टोनही प्रताड़ना अधिनियम, निशुल्क विधिक सहायता, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, बाल श्रम, बाल शिक्षा, बाल विवाह के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। उक्त शिविर में स्कूल के प्राचार्य शिक्षक गण एवं पी.एल.व्ही उपस्थित थे।


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