सूरजपुर@अनाचार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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सूरजपुर 08 दिसम्बर 2021 (घटती-घटना)। दिनांक 14.06.20 को थाना चांदनी क्षेत्र निवासी एक महिला अपने पति के लिए चावल-दाल लेकर अपने दूसरे घर गई थी, खाना पहुंचाकर वापस जंगल रास्ता से वापस घर आ रही थी, जंगल रास्ते में दिन के करीब 12 बजे उसी समय ग्राम बिहारपुर, चौकापारा का सत्येश कुमार रास्ता में मिला जो पीçड़ता को रोककर जबरन अनाचार किया। प्रार्थियां की रिपोर्ट पर थाना अजाक सूरजपुर में अपराध क्रमांक 24/20 धारा 341, 506, 376 भादवि 3(2-व्ही) एसटीएससी एक्ट का मामला पंजीबद्व किया गया।
प्रकरण की विवेचना एएसपी मुख्यालय पी.एस.महिलाने के द्वारा किया गया, विवेचना के दौरान पीçड़ता व गवाहों का कथन, पीçड़ता का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया, आरोपी सत्येश कुमार के विरूद्व अपराध सबूत पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। मामले के विवेचक ने प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया था।


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