–रवि सिंह-
बैकु΄ठपुर 26 नवम्बर 2021 (घटती-घटना)। सड़क चौड़ीकरण को लेकर जिला कलेक्टर श्यामलाल धावड़े स्पष्ट कहा है कि बीच शहर नगरपालिका भवन काम्प्लेक्स से फौव्वारा चौक तक सड़क के दोनों ओर 30-30 फिट व बाकी शहर में सड़क के दोनों ओर 40-40 फिट चौड़ीकरण किया जाएगा। इसमें प्रभावित पात्र लोगों को भू अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है। वहीं एसडीएम ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि लगभग 431 लोगो के प्रभावित होने की सम्भावना है जिसकी सूची तैयार की जा रही है। इसके बाद मुआवजा की राशि की गणना कर शासन को भेजा जाएगा। तत्पश्चात बेदखली नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं एसडीएम ने बताया कि नजूल पट्टे पर मुआवजे का प्रावधान नही है व इसके अलावा शहर में अधिकांश नजूल लीज का रिनेवल ही नही हुआ है। कुल मिलाकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शहर में चौड़ीकरण में तोड़-फोड़ करने में अभी लगभग डेढ़ माह का समय लग सकता है।
