आइजोल ,10 नवम्बर 2021 (ए)। एक विशेष अदालत ने मिजोरम के मुख्यमंत्री और मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के प्रमुख जोरमथांगा को सत्ता के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति रखने के दो मामलों में बरी कर दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के एक अधिकारी ने कहा कि विशेष अदालत के न्यायाधीश वनललेनमाविया ने अपने आदेश में कहा कि अदालत को यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले कि जोरमथांगा की संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है, इसलिए, उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
राज्य एसीबी ने पहले जोरमथांगा के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाते हुए आरोपपत्र दायर किया था।
एसीबी के आरोपपत्र में दावा किया गया था कि 2003 में जोरमथांगा ने एक हलफनामे के माध्यम से घोषणा की थी कि उनके पास 54.18 लाख रुपये की संपत्ति है और 2008 के चुनावों से पहले यह बढ़कर 1.38 करोड़ रुपये से अधिक हो गई, बिना आय का कोई ज्ञात स्रोत।
2009 में, दो स्थानीय संगठनों, जिनमें पीपुल राइट टू इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटिंग सोसाइटी ऑफ मिजोरम शामिल है, जो पिछले भ्रष्टाचार-विरोधी प्रहरी है, ने जोरमथांगा के खिलाफ एंगल आयरन पोस्ट की खरीद के लिए एक लोक सेवक के रूप में सत्ता के दुरुपयोग के लिए मामला दर्ज किया था और 2007 में सिहफीर के एआई पुक क्षेत्र में उनके खेत की बाड़ लगाने के लिए कृषि विभाग से लगभग 37 लाख रुपये की बकरी-प्रूफ तार की जाली का मामला उठाया था।
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