- स΄वाद्दाता-
बैकु΄ठपुर 10 नवम्बर 2021 (घटती-घटना)। केल्हारी पुलिस की कार्यवाही, थाना केल्हारी क्षेत्र के नाबालिग पीडिता दिनांक 08/08/2021 को रात 11 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गई फिर उसके परिजनों के द्वारा आस-पास ग्राम तथा रिश्तेदारी में पता तलाश किया गया, नाबालिग पाडिता का कही पता नही चलने पर प्रार्थी दिनांक 15/8/21 को थाना केल्हारी में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया, जिसके रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 56/2021 धारा 363 भादवि के तहत किसी अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया एवं पुलिस अधीक्षक कोरिया संतोष कुमार सिंह को अवगत कराया गया जिस पर एसपी कोरिया द्वारा तत्काल नाबालिग पीडिता की पतासाजी एवं बरामद करने हेतु के निर्देश पर थाना प्रभारी केल्हारी निरीक्षक तेजनाथ सिंह, प्रधान आरक्षक शेषनारायण सिंह, आरक्षक दीपक मिंज,सीताराम बारे, प्रदीप साहू, महिला आरक्षक बिनको कूजूर एवं प्रीति मिंज के द्वारा नाबालिग पीडिता को अम्बिकापुर से लाकर दिनांक 9/11/2021 को बरामद किया गया। महिला उप निरीक्षक ममता केरकेट्टा चौकी प्रभारी नागपुर से पीडिता का कथन एवं शासकीय अस्पताल मनेन्द्रगढ में मेडिकल जाँच कराया गया, पीडिता के कथन के आधार पर आरोपी राजकुमार चेरवा, सुपरवाईजर उम्र 24 साल साकिन कैलाशपुर खरला के द्वारा पीçड़ता को बहला फुसलाकर शादी करने की लालच देकर नाबालिग पीडिता के साथ जबरन उसके इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया गया। उक्त आरोपी को तत्काल घेराबंदी कर थाना लाकर पूछताछ करने पर आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। विवेचना पर आरोपी राजकुमार चेरवा के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)ढ भादवि एवं 4, 6 पास्को एक्ट के तहत अपराध स्वरूप पाये जाने पर दिनांक 10/11/2021 को गिरफ्तार कर स्टाफ के द्वारा मनेन्द्रगढ न्यायालय में पेश किया गया। नाबालिग पीडिता को उसके परिजन को सुपुर्द कर दिया गया।