- राजा मुखर्जी-
कोरबा 10 नवम्बर 2021 (घटती-घटना)।कलेक्टर श्रीमती रानू साहू निजी नर्सिंग होम न्यू कोरबा हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों के सुरक्षा का जायजा लिया,एव आग से सुरक्षा के इंतजामों सहित मरीजों के इलाज और सहूलियतों का निरीक्षण किया। अस्पताल पहुंची कलेक्टर ने आग से सुरक्षा के इंतजामों और आपात स्थिति में मरीजों की जान बचाने के लिए उपलब्ध सुविधाओं की विशेष रूप से जांच की। इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल में लगे एमरजेंसी स्मोक डिटेक्टिंग सिस्टम की भी जांच की। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन की मौजूदगी में कर्मियों से अखबार से धुंआ कराकर स्मोक डिटेक्टिंग डिवाइस पर धुंआ कराया पर किसी प्रकार के इमरजेंसी सायरन की आवाज नहीं हुई। स्मोक डिटेक्टिंग डिवाईस अक्रियाशील और खराब मिला, इससे कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और न्यू कोरबा अस्पताल के संचालक डॉ. चंदानी को एक सप्ताह के भीतर इसे सुधरवाकर कार्यशील करने के निर्देश दिए। श्रीमती साहू ने निगम कमीश्नर श्री कुलदीप शर्मा और होमगार्ड के कमांडेंट पी. बी. सिदार के साथ न्यू कोरबा अस्पताल में आग से सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों की एक-एक कर जांच की और शासकीय निर्देशों के अनुसार उन्हें हमेशा क्रियाशील रखने के निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिए।
कलेक्टर ने अस्पताल तक पहुंचने के लिए सुगम पहुंच मार्ग से लेकर अग्नि सुरक्षा प्रणालियों, छत एवं भूमिगत पानी की टंकियों, छिडकाव प्रणालियों, एमरजेंसी एनाउंसमेंट सिस्टम, अग्नि शमन उपकरणों और आग लगने के दौरान बचाव के लिए सहायक होजरीज़ आदि की भी जांच की। कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को आग से सुरक्षा के लिए लगाए गए उपकरणों के संचालन की पूरी ट्रेनिंग अस्पताल कर्मियों को भी देने के निर्देश दिए। उन्होंने उपकरणों की देखभाल, सुरक्षा और मेंटनेंस के लिए फायर सेफ्टी अधिकारी भी नियुक्त करने को कहा। कलेक्टर अस्पताल के वार्डों में भी आग से सुरक्षा से इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा उपकरणों और प्रणालियों के उपयोग संबंधी साइनेज भी अस्पताल परिसर में यथास्थान लगाने के निर्देश दिए ताकि आग लगने की दशा में लोग इन साइनेज को देखकर सुरक्षा प्रणालियों का उपयोग बचाव के लिए कर सकें। कलेक्टर ने अस्पताल में आग से सुरक्षा संबंधी सभी उपकरणों और प्रणालियों को एक सप्ताह में जरूरत के अनुसार मरम्मत कराकर कार्यशील करने का सख्त निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिया एवं उन्होंने इसकी जानकारी भी जिला कार्यालय एवं निगम आयुक्त को लिखित में देने के दिए निर्देश ।