रांची ,23 अक्टूबर २०२१ ( ए )। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले पर सीबीआई के आरोपपत्र में नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि अदालत को अंधेरे में रखते हुए स्टीरियोटाइप चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में हत्या की धारा 302 का कोई प्रमाण नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बाबुओं की तरह जांच एजेंसी काम कर रही है। साथ ही अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को पेश होने के निर्देश दिए हैं।
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