रवि सिंह-
बैकु΄ठपुर 20 अक्टूबर 2021 (घटती-घटना)। नाबालिग बालिका को दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को करीब सायं 5.30 बजे गांव से भगाकर ले गया, जिसकी प्रार्थी सेतु अगरिया ने पता तलाश कर पता लगाया कि नाबालिग पीडिता को आरोपी रोशन कुमार सोनवानी साकिन सलका ने अपने मोटर साईकिल से अपने भांजा राकेश कुमार के साथ शादी करने की झांसा देकर एवं बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर पत्नी बनाकर रखा। प्रार्थी ने ग्राम सलका में जाकर पता किया तो उसकी नाबालिग लडकी को आरोपी ने छिपा दिया है पतासाजी पश्चात थाना केल्हारी में दिनांक 18/10/2021 को रिपोर्ट दर्ज करवाया, रिपोर्ट पर थाना प्रभारी तेजनाथ सिंह द्वारा अपराध क्रमांक 77/2021 धारा 363 आई पी सी के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त रिपोर्ट की जानकारी पुलिस अधीक्षक कोरिया संतोष कुमार सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री राकेश कुमार कुर्रे को देकर उनके निर्देश के मुताबिक तत्काल थाना प्रभारी अपने हमराह स्टॉफ को लेकर तत्काल ग्राम सलका थाना क्षेत्र बैकुण्ठपुर जाकर नाबालिग पीडिता को प्रार्थी परिजन के समक्ष आरोपी रोशन कुमार सोनवानी को पकड़ा गया। आरोपी द्वारा घटना में प्रयोग मोटर साईकिल सी जी 16 सी ई 0427 कीमत 20 हजार रूपये को जप्त किया गया। महिला उप निरीक्षक ममता केरकेट्टा चौकी प्रभारी नागपुर क्षेत्र नाबालिग पीडिता की कथन एवं मेडिकल कराया गया एवं नाबालिग पीडिता को उसके परिजन को सुपुर्द किया गया। विवेचना पर आरोपी रोशन सोनवानी पिता मनीलाल सोनवानी उम्र 26 साल साकिन सलका के विरूद्ध व सहयोगी राकेश कुमार के विरूद्ध अपराध धारा 363, 366 376, 2 (ढ) 34 आईपीसी एवं 4,6पास्को एक्ट के तहत अपराध घटित होना पाये जाने पर दिनांक 18/10/2021 को आरोपी रोशन कुमार सोनवानी को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर दिनांक 19/10/2021 को न्यायालय मनेन्द्रगढ पेश किया गया एवं उसके सहयोगी राकेश कुमार का पता तलाश किया जा रहा है। अपराध कायम के मात्र 08 घण्टे के अन्दर थाना प्रभारी केल्हारी तेजनाथ सिंह के द्वारा अपने टीम के साथ नाबालिग पीडिता को दस्तयाब कर उसके परिजन को सुपुर्द करते हुये मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर न्यायालय मनेन्द्रगढ भेजा गया है।