रामानुजगंज@सनावल थाना अंतर्गत तहसीलदार पर हमले के बाद कलेक्टर ने अनुज्ञप्ति को निरस्त कर 6 पर लगाई रोक

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रामानुजगंज 19 अक्टूबर 2021 (घटती-घटना)। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सनावल थाना अंतर्गत ग्राम त्रिशूली में चल रहे रेत का अबैध उत्खनन एवं परिवहन की सूचना पर कार्यवाही करने गए नायब तहसीलदार पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया था। सूचना मिलते ही कलेक्टर एवं एसपी ने मौका मुआयना कर संबंधितो पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर कुंदन कुमार ने बीती रात तहसीलदार पर किये हमले के मुख्य आरोपी अजीत सिंह के अनुज्ञप्ति को निरस्त करते हुए वहीं 06 अनुज्ञप्ति पर रोक लगा दी है।
रेत माफियाओं पर
मामला दर्ज
कलेक्टर कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू के निर्देश पर थाना प्रभारी सनावल अमित सिंह बघेल के द्वारा नियमों का पालन न करने तथा शासकीय कार्य मे बाधा उत्पन्न करने के लिए अजीत सिंह,मनमोहन,पिंटू, विजय यादव व अन्य के ऊपर भादवि की धारा 147,148,149,506,323,186, 353,332,427 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। वहीं अवैध रेत लोड 08 ट्रक को जप्त किया गया,जिस पर खनिज विभाग ने कार्यवाही की। मुख्य आरोपी अजीत सिंह के डंपिंग साइट से एक जेसीबी, 2 खाली हाइवा,2 ट्रेक्टर तथा 1 कार को जप्त किया गया एवं अजीत सिंह के साइट को सील कर दिया गया है। लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत भी मामला दर्ज किया गया है।
थानेदार के कार्यप्रणाली
पर उठे सवाल
पीडç¸त तहसीलदार विनीत सिंह ने स्थिति को भांपते हुए सीधे त्रिशूली बॉर्डर की ओर निकल गए जहां पहले से ही सनावल थाना का पुलिस मौजूद था।
यहा बड़ा सवाल यह है कि पूरा का पूरा सनावल थाना रेत की गाडç¸यों को पकड़ने थाने को भगवान भरोसे छोड़कर त्रिशूली बॉर्डर पर चले गय परंतु कार्यवाही एक भी गाड़ी पर नहीं हुई,यदि यही कारवाही थानेदार द्वारा दीन में अवैध उत्खनन वाली जगहों पर की जाती तो शायद यह स्थिति ही नहीं निर्मित होती। और शासन प्रशासन का इतना छीछालेदर भी नहीं होता।
क्षेत्रवासियों ने बताया कि उक्त थानेदार 05 मार्च 2020 से इस थाने में पदस्थ है अपने कार्यकाल के दौरान जो भी शिकायत इनके पास पहुंचती है उस पर यह तत्काल कार्रवाई करते हैं अब इतनी बड़ी चुक कैसे हो गई यह थोड़ा समझ से परे हैं।
अजीत सिंह के एक
और अनुज्ञप्ति निरस्त
जनपद पंचायत रामचंद्रपुर के अंतर्गत ग्राम शिवपुरी में स्वीकृत गौण खनिज साधारण रेत भंडारण की जारी कुल 6 भंडारण अनुज्ञप्ति को कार्यालय आदेश के द्वारा उल्लेखित नियम और शर्तों का पालन नहीं किए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रेत का भंडारण एवं परिवहन पर रोक लगाई गई है तथा अनुज्ञप्ति धारी अजीत सिंह निवासी ग्राम-सनावल को ग्राम पचावल में स्वीकृत अस्थायी रेत भंडारण अनुज्ञप्ति को छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 के नियम 15 का स्पष्ट उल्लंघन किए जाने के फल स्वरुप इनको जारी रेत का अस्थाई भंडारण अनुज्ञप्ति को कार्यालय आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। रेत अनुज्ञप्ति स्थल का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसमें मुख्यतः लीज की अवधि, लीज क्षेत्र का रकबा, भंडारण क्षमता,प्रस्तुत की जाने वाली मासिक जानकारी एवं दस्तावेजों की जांच व अनुज्ञप्ति की शर्तों के पालन की स्थिति का स्थल पर जाकर जाच कि जा रही है इन समस्त बिंदुओं पर जांच उपरांत अनियमितता पाए जाने पर छत्तीसगढ़ खनिज (खनन परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 के तहत वैधानिक एवं दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।


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