रायपुर,11 अक्टूबर 2021(ए) । छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के 58.91 लाख परिवारों को मई 2021 से निःशुल्क चावल का वितरण किया जा रहा है, जो नवम्बर 2021 तक जारी रहेगा, जबकि भारत सरकार द्वारा राज्य के केवल 51.20 लाख अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क चावल का आबंटन दिया गया है।
इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में केन्द्र से प्राप्त आबंटन से अधिक चावल का वितरण राज्य शासन द्वारा किया जा रहा है तथा अतिरिक्त वितरण किए जा रहे चावल की सब्सिडी राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है।
प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल राज्य के राशनकार्डधारी परिवारों को माह मई 2021 से नवंबर 2021 तक प्रति सदस्य 5 किलो चावल का अतिरिक्त आबंटन प्राप्त हुआ है जिसका वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के 51.20 लाख राशनकार्ड में शामिल 2 करोड़ सदस्यों हेतु उपरोक्त चावल का आबंटन प्राप्त हुआ है जबकि राज्य में प्रचलित सभी 68.63 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृृत राज्य में 7.19 लाख राशनकार्ड अन्त्योदय योजना के तथा शेष 44.01 लाख राशनकार्ड प्राथमिकता वाले परिवारों को जारी किए गए हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार अन्त्योदय परिवार के लिए प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न की पात्रता तथा प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों हेतु खाद्यान्न की मासिक पात्रता 5 किलो प्रति सदस्य निर्धारित है। उपरोक्त दोनों श्रेणी के राशनकार्डों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह मई 2021 से लेकर माह नवंबर 2021 के प्रत्येक माह हेतु 1,00,385 टन चावल का अतिरिक्त आबंटन प्रदाय किया जा रहा है, जिसका वितरण इन राशनकार्डों में शामिल सदस्यों को किया जा रहा है।
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