बैकु΄ठपुर@छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सीमा अग्रवाल की याचिका की स्वीकार

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बैकु΄ठपुर 04 अक्टूबर 2021 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बैकुंठपुर निवासी व वैष्णव एसोसिएट की प्रोपराइटर सीमा अग्रवाल की याचिका स्वीकार करते हूए कोरिया जिले के तात्कालीन कलेक्टर एस एन राठौर,तात्कालीन पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह,नगर पुलिस अधीक्षक धीरेंद्र पटेल, निरीक्षक केके शुक्ला, विमलेश दुबे, नगर पालिका सीएमओ ज्योत्शना टोप्पो, नगरपालिका पार्षद संजय जायसवाल, रामजी सिंह रवि के खिलाफ दायर याचिका पर अग्रिम सुनवाई हेतु प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करने 4 अक्टूबर दिन सोमवार की तिथि तय करते हुए, याचिका को स्वीकृति प्रदान करते हुए सुनवाई योग्य मानकर स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस मामले में वैष्णो एसोसिएट की प्रोपराइटर ने उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत की मांग की है वहीं इस मामले में प्रक्रिया शुल्क के भुगतान के पश्चात इसकी पहली सुनवाई 21 अक्टूबर 2021 को तय भी कर दी गई है। मामले में डब्लूपीसीआर नम्बर 607 के रूप में मामले को उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एकल पीठ के विद्वान न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने याचिकाकर्ता सीमा अग्रवाल निवासी बैकुंठपुर प्रोप्राइटर वैष्णो एसोसिएट के अधिवक्ताओं की तरफ से दाखिल की गई याचिका सीमा अग्रवाल विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य 2021 को स्वीकार करते हुए याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए न्यायालय में सुनवाई की अनुमति प्रदान करते हुए अगली तिथि तय कर दी है। याचिकाकर्ता सीमा अग्रवाल ने याचिका में कहा है कि उसके स्वयं सहित उसके परिवार के सदस्यों को विभिन्न मामलों में झूठा फंसाया गया है और पुलिस अधिकारियों ने इस दौरान याचिकाकर्ता के परिवार के ऊपर अत्याचार भी किया है।वहीं याचिकाकर्ता ने राज्य के ही वरिष्ठ अधिकारियों पर भी न्यायालय के समक्ष आरोप लगाते हुए याचिका स्वीकार कर सुनवाई की अपील की थी जिसे सस्वीकार किया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से प्रस्तुत सभी नामजद अधिकारियों सहित मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों व आम लोगों के खिलाफ भी नोटिश जारी करने का आदेश दिया है जिससे याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान की जा सके। पूरे मामले में उच्च न्यायालय ने पुलिस डायरी की भी मांग की है।
पूरा मामला छत्तीसगढ़ अंतर्गत कोरिया जिले के बैकुंठपुर शहर अंतर्गत संचालित वैष्णो एसोसिएट जो जमीन क्रय विक्रय व बिल्डिंग निर्माता व विक्रेता फर्म है की प्रोप्राइटर व उनके पति सहित परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध सितम्बर माह 2020 को अपराध पंजीबद्ध करते हुए कोरिया जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन सहित नगर पालिका निगम ने कार्यवाही की थी जिसमें प्रोप्राइटर के पति व भाई की गिरफ्तारी हुई थी वहीं उनके कई मकानों व कई संपत्तियों को जमीदोंज कर दिया गया था जिस मामले में ही याचिकाकर्ता अंतरिम राहत की मांग लेकर उच्च न्यायालय की शरण मे है।


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