सुप्रीम कोर्ट ने एनएच टोल प्लाजा की जगह बदलने के हाईकोर्ट के आदेश को किया रद्द

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नई दिल्ली ,24 सितंबर 2021 ( ए )। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने वाले एक प्रशासनिक प्राधिकरण को अपने फैसले के कारणों को दर्ज करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को चार लेन की सड़क पर एक टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस के.एम. जोसेफ और एस. रवींद्र भट ने कहा, भारत में, प्रत्येक राज्य की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसा न करने पर यह अनुच्छेद 14 के जनादेश का उल्लंघन होगा। इस समय, हम यह भी नोटिस कर सकते हैं कि कारण बताने का कर्तव्य प्रशासनिक कार्रवाई के मामले में भी लागू होगा, जहां कानूनी अधिकार दांव पर हैं और प्रशासनिक कार्रवाई कानूनी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
अगर कानून लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के लिए कर्तव्य प्रदान करता है, तो निस्संदेह, इसका पालन किया जाना चाहिए और अगर इसका पालन नहीं किया गया तो यह कानून का उल्लंघन होगा। पीठ ने कहा कि भले ही कारणों को दर्ज करने या किसी आदेश का समर्थन करने के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि हर निर्णय के लिए, कोई कारण होगा और होना चाहिए।अपने 109 पन्नों के फैसले में कहा, संविधान किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण पर विचार नहीं करता है, जो बिना किसी तर्क के सत्ता का प्रयोग करता है। शीर्ष अदालत का फैसला एनएचएआई द्वारा पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर आया, जिसमें बिहार में एनएच 30 के पटना-बख्तियारपुर खंड के 194 किलोमीटर के मील के पत्थर पर टोल प्लाजा के प्रस्तावित निर्माण को उसके वर्तमान स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। नए संरेखण पर, जो इसे पुराने एनएच 30 से अलग करता है।


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